गोरखपुर : कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी नियमो का उल्लंघन करना 12 युवकों को भारी पड़ गया। कोरोना काल मे पार्टी कर प्रशासन के नियमो का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सभी को पकड़ लिया और मौके से बरामद दस लग्जरी कार और बाइक को सीज कर दिया । पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
हालांकि जमानती धारा होने की वजह से पकड़े गए सभी आरोपितों को निजी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, जेमिनी गार्डेनिया निवासी अमलेश पांडेय अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। कैंट इलाके में हाईवे किनारे दाऊदपुर में एक मकान को किराए पर लेकर उन्होंने अपनी फर्म बीसीडी की ऑफिस खोली है। फर्म की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने पर बुधवार की रात ऑफिस की तीसरी मंजिल पर पार्टी का आयोजन किया गया था।
इस पार्टी मे कई लोग शामिल थे, लगभग लोग नशे मे थे । पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर आपस में ही विवाद हो गया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। पैडलेगंज चौकी इंचार्ज रणजीत सिंह बघेल, दरोगा आशीष पांडेय के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही सब भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके सबको दबोच कैंट थाने लाया गया, बाद मे मुकदमा दर्ज कर उन्हे छोड़ दिया गया। पुलिस ने मौके से छह लग्जरी कार और चार बाइक बरामद कर उसे थाने लाई, बाद में उसे सीज कर दिया गया।
इनके उपर दर्ज हुआ मुकदमा
तारामंडल जेमिनी गार्डेनिया निवासी अमलेश पांडेय, बिछिया काशीपुरम के अमित कुमार दूबे, शाहपुर प्रगति विहार के अभय प्रताप सिंह, गोरखनाथ राजेंद्रनगर के वरूण कुमार, तारामंडल बुद्धविहार के प्रभात शाही, बेलीपार के बबलू पांडेय, दाउदपुर के विशाल राय, बांसगांव भटौली बाजार के राघवेंद्र प्रताप सिंह, दाउदपुर के सुजीत, सहजनवां, भक्सा के राहुल कुमार, गुलरिहा के प्रवीण मणि त्रिपाठी और नौसड़ निवासी अजय तिवारी के खिलाफ धारा 188, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।’
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