गोरखपुर : गोरखपुर के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आयी है। मंगलवार से गोरखपुर जिला प्रशासन ने रोस्टर खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब सभी तरह की दुकानें व प्रतिष्ठान रोजाना खुल सकेंगी।
जनपद गोरखपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने / प्रतिष्ठान (माल / रेडिमेड ट्रेड काम्प्लेक्स में स्थित दुकानों / प्रतिष्ठानी सहित) शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खुलने / संचालित करने की अनुमति की जाती है।
विशेष निर्देश-
- मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग सम्बन्धी पूर्व आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- दवा/कोरियर/पार्सल के होम डिलीवरी की प्रतिदिन अनुमति होगी।
3. मछली, मीट, अंडा/दूध/ सब्जी/ फल (होम डिलेवरी) की प्रतिदिन अनुमति होगी।
- रेस्टोरेन्ट, होटल प्रातः 10 बजे से रात्रि 09 बजे तक (शनिवार एवं रविवार) को छोडकर प्रतिदिन पैकिंग/डिलेवरी करने की अनुमति होगी।
- सभी मण्डियां की दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
- थाना राजघाट, कोतवाली व तिवारीपुर एवं गोरखनाथ क्षेत्र में दिनांक 04.08.2020 तक पूर्णत्या लॉकडाउन अवधि में दुकानें बन्द रहेंगी।
- कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबन्धित होंगी।
- रात्रि-निषेधाज्ञा- सायं 0700 बजे से सुबह 07:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)।
- समस्त सिनेमा हॉल जिम, तरण-ताल, मनोरजन पार्क थिएटर, बार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।
- मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यूपी-12 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायगा
- लॉक डाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा०व०वि० की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
के. विजयेन्द्र पांडियन जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
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