New Traffic Rules in UP : उत्तर प्रदेश में बदला ट्रैफिक नियम, गाड़ी चलाने से पहले जान लें कितना लगेगा जुर्माना

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New traffic rules in UP :- युपी मे योगी सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद अब यूपी में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ सकता है।

अगर आप दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार में एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। 

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दी थी, जिसका शासनादेश जारी किया गया है । अब बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर अब 1 हजार रुपये जुर्माना होगा ।

New Traffic Rules in UP

इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर जहां पहले 500 रुपये पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये था, वो अब पहली बार तो 500 रुपये ही जुर्माना रहेगा लेकिन दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना देना होगा ।

  • बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।
     
  • ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर 10 हजार जुर्माना। फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
     
  • अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों को इसी के लिए चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। दो पहिया वाहन पर तीन या इससे ज्यादा लोगों को बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

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