प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चो को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी , इसके आवेंदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है| शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का शहर के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश का कार्यक्रम जारी हो गया है।
शहर के विद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तीन चरणों में आवेदन दस जून तक किए जा सकते हैं।
RTI आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को देने का प्रावधान है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में दो मार्च से 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। सत्यापन 30 मार्च तक व दाखिले के लिए लाटरी 31 मार्च को निकाली जाएगी। पहले चरण में चयनित बच्चों का दाखिला पांच अप्रैल तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं द्वितीय चरण में चार अप्रैल से 24 अप्रैल व तृतीय चरण में चार मई से 10 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। द्वितीय चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 11 मई तक व अंतिम चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 15 जुलाई तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा
अलाभित समूह में SC / ST , OBC के बच्चे।
दुर्बल आय वर्ग में सामान्य वर्ग के उन बच्चों को, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से कम हो अथवा बीपीएल राशन कार्डधारक हो |
जरूरी कागजात
SC / ST , OBC संवर्ग के लिए तीन वर्ष के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे के अभिभावकों का आधार कार्ड होना जरूरी है |
लाटरी के द्वारा सीटो का आवंटन किया जाएगा
लाटरी के द्वारा से विद्यार्थियों को सीटां का आवंटन किया जाएगा | आवंटन आदेश लेकर इन लाभार्थियों को संबंधित ब्लॉक के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेना होगा। इनकी फीस शासन की ओर से प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन को प्रदान की जाएगी।
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