यूपी में शर्तो के साथ 19 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, जाने किन बातो का रखना होगा ध्यान

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उत्तर प्रदेश मे कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल 19 अक्तूबर से खुलेंगे, लेकिन अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दी है। 

उप. मुख्यमंत्री के बताने के अनुसार यह आदेश कन्टेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा ।

डा शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

स्कूल बुलाने में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता पर रखा जाए, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि विद्यार्थी घर पर रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहें तो यह सुविधा उन्हें दी जाए। 

देखे जरुरी दिशा निर्देश : –

  • विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय। 
  • विद्यालयों में सेनेटाइजर हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 
  • यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय
  • विद्यार्थियों को हैण्डवाश/सेनेटाईजर के प्रयोग के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय। 
  • विद्यालयों में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय
  • तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
  • सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान
  • यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाये ।
  • विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में में उपलब्ध रखे जाये।
  • विद्यार्थियों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी।
  • जहां ऑनलाइन क्लास जारी है वह चलती रहेगी।\
UP School open

दो पालियों में चलेंगे विद्यालय विशेष निर्देश

  • विद्यालय दो पालियों में संचालित किए जाए। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा-11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाय।
  • एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए ।
  • बाकी 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाय। विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जाय।
  • विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाय। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए ।

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