कई बार एटीएम मशीन से पैसा निकालने पर मशीन की खराबी या टेक्नकिल कारणों से पैसा नहीं निकलता लेकिन पैसे अकाउंट से कटने का मैसेज आ जाता है।
ऐसा होने पर कई लोग बहुत ही परेशान हो जाते है, हा इतना तो जरुर होता है कि ऐसी स्थिती मे ग्राहक को अपने पैसे वापस पाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड सकते है, लेकिन ऐसे स्थिती मे परेशान होने की बिल्कुल भी जरुरत नही है
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे।
अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद किसी भी हाल मे आपके पैसे की भरपाई की जाएगी।
यहा दर्ज करानी होगी शिकायत
ATM से पैसे निकालते समय अगर आपने स्लिप नही लिया है तो आपको सबसे पहले बैंक से अपने खाते की स्टेटमेंट (Statement copy) लेनी होगी, उसके बाद आपको उसी बैंक मे शिकायत करनी होगी जिस बैंक मे आपका खाता है ।
साथ ही आप अपने बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नम्बर पर या फिर बैंक वेबसाइट (Bank Website) पर अपनी शिकायत आनलाइन दर्ज करा सकते है ।
किसी भी हाल मे आपको 30 दिनो के भीतर ही बैंक मे या फिर कस्टमर केयर हेल्पलाइन मे आपको शिकायत दर्ज करानी होगी । बैंक मे शिकायत दर्ज कराने के बाद बैंक आपके रुपये को आपके खाते मे वापस कर देगा ।
बैंक मे न हो मदद तो क्या करे
बता दे कि अगर बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप हफ्ते के सातों दिन उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज (complaint) कर सकते हैं। आप चाहें तो उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।