गोरखपुर के चार थाना क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन, डीएम ने दिया आदेश

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गोरखपुर : गोरखपुर के चार थाना क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन लगा दिया गया है। गोरखपुर के कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर और गोरखनाथ में कल यानि 28 जुलाई सुबह 5 बजे से 4 अगस्त के सुबह 5 बजे तक लॉक डाउन लगा दिया गया है।

गोरखपुर के थाना कोतवाली, तिवारीपुर. राजघाट एवं गोरखनाथ क्षेत्र में कोविड-19 के अधिक संख्या में मरीज पाये जाने के कारण अत्यधिक हॉटस्पाट क्षेत्र बनाये गया है । उक्त क्षेत्र में भीड-भाड काफी अधिक हो जा रही है, जिसके फलस्वरूप कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ हैं।

इसलिए इन थाना क्षेत्रों में कम्पलीट लॉक-डाउन प्रभावी किया जाना आवश्यक है ताकि कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण रथापित करने हेतु डोर-टू-डोर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग करायी जा सके।

उक्त के दृष्टिगत थाना-कोतवाली तिवारीपुर, राजघाट एवं गोरखनाथ क्षेत्र का दिनांक 28. 07.2020 के प्रातः 05:00 बजे से दिनांक 04.08.2020 के प्रातः 05:00 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

  • उपरोक्त थाना क्षेत्र के सभी शासकीय कार्यालय/बैंक/ पोस्ट आफिस (हॉटस्याट को छोड़कर) खुले रहेंगे। आम लोगों का मूवमेंट पूर्णतः बन्द रहेगा।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय परिचय-पत्र के साथ कार्यालय आने व जाने की अनुमति दी जायगी।
  • कोविड -19 के बचाव में लगे सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी पास के साथ उक्त क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे।
  • आम लोगों का मूवमेंट/दुकाने खुली पाये जाने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदार तय की जायेगी।
  • उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र में दवा की दुकाने खुली रहेंगी, अन्य सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
  • आवश्यक वस्तुएं. सब्जी, दूध आदि की आपूर्ति कन्टेनमेंट एरिया के प्रभारी की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा। सब्जी विक्रेता, दुग्ध आपूर्तिकर्ता ग्लब्स, मास्क आदि अनिवार्य रूप से लगायेंगे।
  • उपर्युक्त निर्देशों/श्तों की अवमानना/अनुपालन में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्चित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

के. विजयेन्द्र पाण्डियन, जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

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