रात 9 से सुबह 5 बजे के बिच सड़क पर निकले तो हो सकती है जेल की सजा

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गोरखपुर : गोरखपुर मे रात 9 से सुबह 5 बजे के बिच अगर कोई सड़क पर मिलता है तो उसे जेल जाने के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है । आपको बता दे कि रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच विशेष परिस्थितियों को छोड़कर घर से निकलने की मनाही है। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित और मेडिकल इमरजेंसी पर ही आवागमन की छूट है।

गोरखपुर पुलिस रात नौ बजे के बाद घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ कर रही है। अगर वजह वाजिब नहीं मिला तो उनसे पुलिस जुर्माना भी वसूल रहे है। गोरखपुर शहर मे इस नियम को लेकर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गयी है ।

सख्ती और बढ़ाने के क्रम में पुलिस ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया है साथ ही सही वजह न मिलने पर ऐसा करने वालो को जेल भी भेजा जा सकता है।  

एसपी सिटी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि रात नौ बजे के बाद कोई बिना अपरिहार्य काम के ही सड़क पर निकला है तो उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की धाराओं में केस भी दर्ज किया जा सकता है। नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस की ड्यूटी लगी है। 

शहर मे नियमो का उल्लंघन करने वालो के वाहनो का चालान और सीज भी किया जा रहा है । यह कार्यवाही शुक्रवार और शनिवार को शहर मे देखने को मिली ।

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