सीएम योगी ने जारी कराया वेबसाइट, जल्दी करे आवेदन । दूसरे राज्यो मे फसे यूपी के लोगों को यहां करना होगा आवेदन, सीएम योगी ने जारी कराया वेबसाइट | महारष्ट्र, हरियाणा और गुजरात साथ ही कोटा से बहुत सारे श्रमिको और छात्रो को वापस लाया गया है । लेकिन अभी भी हजारो और लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनके पास ना तो पैसे है और ना ही खाने के लिए सामाग्री है ।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विट करके बताया कि जो लोग दूसरे राज्यो मे फसे है, उनके लिए सरकार ने एक वेवसाइट लांच किया है जिस वेवसाइट पर जाकर अन्य राज्यो मे फसे लोग आवेदन कर सकेंगे । इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने पर आपको सभी जरूरी जानकारियां देनी होंगी। यह सुविधा मंगलवार 5 मई को दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्राइड एप पर भी उपलब्ध हो जाएगी।
इस वेवसाइट से मिले डेटा के अनुसार सरकार लिस्ट बनाकर लाखों की संख्या में फसे लोगों को दूसरे राज्यों से निकालेगी । लोगो की सख्या ज्यादे होने की वजह से सभी को निकालने में थोड़ी देरी हो सकती है इसलिए आपको इंतजार करना होगा।
कैसे करे आवेदन
अन्य राज्यों से यूपी आने के लिये भरे फार्म
यूपी से अन्य राज्यो मे जाने के लिए भरे फार्म
फॉर्म ओपेन होने पर यहाँ मोबाइल नंबर से दर्ज करते ही इस पर OTP आयेगा। जिसे दर्ज करने पर, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
देनी होगी यह जानकारी
- आवेदक का नाम
- आवेदक का उम्र
- मोबाइल नम्बर
- पहचान पत्र जैसे आधार
- यात्रा का तरीका बताना होगा
आवेदक को सर्दी-खांसी या बुखार जैसे लक्षण तो नही , आवेदक हाल के दिनों में 14 दिन के लिए क्वारण्टीन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक किया गया, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है। आवेदन करते समय आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने घर पहुंच कर कम से कम 14 दिनों तक क़वारन्टीन रहेंगे।
घबराये नही प्रशासन के लोग आपसे खुद करेंगे सम्पर्क
आपके जानकारी के लिए आपको बता दे , आवेदन के बाद आप परेशान न हो , आपको इंतजार करना होगा , सरकार की तरफ से आपको मैसेज या कॉल करके बताया जाएगा कि आपको कब और कैसे गृह जनपद पहुंचाया जाएगा ।
CM Yogi Adityanath Tweet
यह सुविधा मंगलवार 05 मई, 2020 को दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 4, 2020
पंजीयन हेतु आवश्यक सभी जानकारियां भी आवेदक को देनी होंगी।
यदि जानकारी गलत पाई जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है।
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